( बड़ी खबर ) लाडली बहना योजना छंटनी शुरू, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जारी किया आदेश
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गई महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने की योजना है, वहीं अब लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सागर का एक आदेश बहुत ही तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।
आपको बता दें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाडली बहन योजना में आवेदन से वंचित और 21 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित बेटियों को भी योजना में जोड़ने की बात कही गई थी परंतु योजना का तीसरा चरण शुरू अभी तक नहीं किया गया और लाडली बहन योजना में अपात्र बहनों की छंटनी शुरू हो गई है।
कांग्रेस ने की आदेश रद्द करने की मांग
आपको बता दे मध्य प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सैयद जाफर ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट X पर इस आदेश पत्र को शेयर करते हुए लिखा लाडली बहना योजना आवेदन के समय सभी बहने पत्र थी और अब बहनों को अपात्र किया जा रहा है, यह बहनों के साथ धोखा है अतः सरकार तत्काल प्रभाव के साथ इस आदेश पत्र को रद्द करें।
वंचित बहनों को जोड़ने का शुरू करें अभियान
इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहनों को वचन दिया था, की सभी बहनों को योजना में जोड़ा जाएगा और इसका लाभ प्रत्येक बहनों को दिया जाएगा अतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आवेदन से वंचित बहनों को जोड़ने के लिए, आवेदन अभियान शुरू करें और आवेदन से वंचित बहनों को जोड़ें।
लाड़ली बहना योजना में छँटनी शुरू,
— MP Congress (@INCMP) December 15, 2023
—धीरे-धीरे सरकार योजना बंद करने की तैयारी में, लाड़ली से ठगी आने लगी सामने;
हे ! सरकार,
बंद करो ठगी का कारोबार। pic.twitter.com/a4R3DuWpL1
*’लाड़ली बहना योजना’ में लाभ लेनी वाली बहनों को आपत्र कर योजना से बाहर करनी की सरकार की साजिश*
— SYED JAFAR (@SyedZps) December 15, 2023
*पात्र आपत्र के सरकारी आदेश को तत्काल रद्द करे प्रदेश सरकार*
महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश निरस्त करने की मांग…
नई भाजपा सरकार ने दिया अपात्र महिलाओं को लाड़ली लक्ष्मी… pic.twitter.com/82iVyirqyI
आदेश मैं इन बहनों को लाभ परित्याग करने के कही गई है बात
आपको बता दें वायरल इस आदेश में पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका स्वसहायता समूह की महिलाओं को योजना का लाभ परित्याग करने की बात कही गई है , 15 दिवस के अंदर ऐसी बहनें लाभ परित्याग करें अन्यथा आपके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी इस तरह का आदेश महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सागर द्वारा जारी किया गया है।